Delhi Business Rules Changes: अब दिल्ली में होटल, स्विमिंग पूल और गेमिंग ज़ोन के लिए पुलिस की मंज़ूरी जरुरी नहीं! नियमों में हुआ बदलाव

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CM Rekha Gupta

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: 7 व्यवसायों से पुलिस अनुमति की शर्त हटी

Delhi Business Rules Changes: नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी में सात प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए अब पुलिस से पूर्व अनुमति लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इस निर्णय से अब होटल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, डिस्कोथेक, वीडियो गेम पार्लर, मनोरंजन पार्क और ऑडिटोरियम चलाने के लिए पुलिस की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी। Delhi Business News

यह आदेश 30 जून को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से लागू किया गया है, जो दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना द्वारा 19 जून, 2025 को जारी निर्देश के अनुरूप है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि यह कदम दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 4 तथा धारा 28(2) के तहत प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत उठाया गया है। इसके माध्यम से धारा 28(1) के तहत पुलिस आयुक्त को प्रदत्त पूर्वानुमति की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

यह परिवर्तन उन दशकों पुराने नियमों को निरस्त करता है, जो विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की स्थापना और संचालन के लिए लागू थे। उदाहरण स्वरूप, स्विमिंग पूलों के लिए 1980 में बने दिशा-निर्देश और होटल तथा मनोरंजन स्थलों के लिए 2023 में लागू नियम अब अमान्य हो गए हैं।

दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने भी इस निर्णय के अनुपालन में सात पुराने नियमों को निरस्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू मानी गई है। इस ऐतिहासिक निर्णय की सराहना करते हुए भारत के पूर्व G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, “यह 45 वर्षों में एक ऐतिहासिक सुधार है। अब दिल्ली पुलिस होटल, गेस्टहाउस, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, डिस्कोथेक, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क और वीडियो गेम पार्लर को संचालन के लिए लाइसेंस जारी नहीं करेगी।” Delhi Business News

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