
बिलासपुर (सच कहूँ/राजेंद्र कुमार)। Bilaspur News: कन्ट्रोल एरिया बिलासपुर में पडऩे वाले राजस्व संपदा मौजा बिलासपुर, तहसील बिलासपुर, जिला यमुनानगर में दो अनाधिकृत कॉलोनी व निर्माण विकसित की जा रही थी। इस अवैध कॉलोनी व निर्माणों के विरूद्ध जिला नगर योजनाकार कार्यालय द्वारा जिला प्रशासन की सहायता से तोडऩे की कार्यवाही की गई। उपायुक्त पार्थ गुप्ता के आदेशानुसार कार्यवाही के दौरान जिला नगर योजनाकार राजेश कुमार अपने स्टाफ सहित, नायब-तहसीलदार बिलासपुर जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डयूटी मैजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्त किए गए थे तथा थाना प्रबंधक, राज्य प्रवर्तन ब्यूरो, यमुनानगर व थाना प्रबन्धक, बिलासपुर अपने दल-बल सहित तोड़-फोड़ के दौरान मौके पर उपस्थित रहे। इस दौरान जिला नगर योजनाकार, यमुनानगर द्वारा इन अवैध कॉलोनी/निर्माण जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 1.5 एकड़ है, में बनी 8 डीपीसी, पक्की सडक़ें (ब्लॅाक) व एक निर्माण को तोड़ा गया।
जिला नगर योजनाकार ने बताया कि चूककर्ताओं को कन्ट्रोल एरिया एक्ट न. 12 की उपधारा 2 ऑफ 1963 के तहत नियमानुसार नोटिस जारी किये गए थे तथा चूककर्ताओं द्वारा विभागीय आदेशों की पालना नहीं की गई तथा भू-मालिकों आदि द्वारा अवैध कॉलोनी/निर्माणों की स्थापना करने से पहले आवश्यक अनुमति नहीं लेने के कारण इस अवैध कॉलोनी/निर्माण पर तोड़-फोड़ की कार्यवाही की गई। Bilaspur News
जिला नगर योजनाकार ने राजेश कुमार ने लोगों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति किसी अवैध कॉलोनी में कोई भी प्लाट आदि की खरीद फरोख्त न करें। यदि फिर भी कोई व्यक्ति अवैध कॉलोनी/निर्माण करता हुआ पाया गया तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगा तथा जिला प्रशासन द्वारा उसके विरूद्ध भविष्य में भी नियमानुसार कार्यवाही जारी रहेगी।
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