EPFO News:अनु सैनी। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) नौकरीपेशा लोगों की सबसे सुरक्षित बचत योजनाओं में से एक है। हर महीने वेतन का एक हिस्सा इसमें जमा होता है और रिटायरमेंट के समय यह बड़ी पूंजी बनकर सामने आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के बाद आपका ईपीएफ खाता कितने समय तक एक्टिव रहता है और कब तक ब्याज मिलता है? हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इस बारे में स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है।
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61 साल तक मिलेगा ब्याज | EPFO News
EPFO के अनुसार, अगर आप 58 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं तो आपके ईपीएफ खाते पर अगले 3 साल तक यानी 61 साल की उम्र तक ब्याज मिलता रहेगा। इस दौरान जमा रकम पर ब्याज हर साल खाते में क्रेडिट किया जाएगा।
61 साल की उम्र के बाद खाता होगा इनऑपरेटिव
जैसे ही आप 61 साल के हो जाते हैं, आपका ईपीएफ खाता निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) हो जाएगा। इसका मतलब है कि 61 के बाद खाते में कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अगर इस समय भी पैसा नहीं निकाला गया तो आपकी बचत का फायदा रुक जाएगा। इसलिए EPFO सलाह देता है कि 61 साल पूरे होने के बाद तुरंत फंड निकाल लें।
ऑनलाइन क्लेम करने के लिए जरूरी शर्तें
ईपीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी:-
UAN (Universal Account Number) सक्रिय होना चाहिए और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए।
आधार कार्ड की जानकारी EPFO डेटाबेस में अपडेट होनी चाहिए।
बैंक अकाउंट और IFSC को EPFO से लिंक करना अनिवार्य है।
जिनकी सेवा 5 साल से कम है, उन्हें PF सेटलमेंट के लिए PAN लिंक करना जरूरी होगा।
ऑटो-सेटलमेंट लिमिट बढ़ी
EPFO ने जून 2025 से ऑटो-सेटलमेंट लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। यानी अब 5 लाख रुपये तक का पीएफ क्लेम अपने आप सेटल हो सकता है। यह सुविधा उन कर्मचारियों के लिए राहतभरी है, जिन्हें छोटी रकम के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा।
पैसा निकालते समय रखें सावधानी
EPFO का कहना है कि पीएफ का पैसा केवल सही जरूरत पर ही निकालें। गलत उपयोग भविष्य में आर्थिक नुकसान और पेंशन से जुड़े लाभों पर असर डाल सकता है।
कुल मिलाकर, यदि आप 58 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं तो ईपीएफ खाते में आपका पैसा 61 साल तक सुरक्षित रहता है और उस पर ब्याज भी मिलता है। लेकिन 61 साल के बाद खाते में ब्याज रुक जाता है, इसलिए समय पर फंड निकाल लेना ही समझदारी का काम है।