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Wednesday, April 22, 2026
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    Elections: चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की कड़ी चेतावनी! एग्जिट पोल पर भी रोक

    election commission curb in delhi assembly elections - Sach Kahoon news
    Sanketik Photo

    नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव और कुछ उपचुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने सभी मीडिया संस्थानों, न्यूज़ चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कड़ी चेतावनी जारी की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आगामी चुनावों के दौरान साइलेंस पीरियड और एग्जिट पोल नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। Election News

    बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में संपन्न होंगे — पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर। चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(बी) का हवाला देते हुए कहा कि मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार का चुनावी प्रचार, बहस या सामग्री टीवी, रेडियो या डिजिटल माध्यमों पर प्रसारित नहीं की जानी चाहिए।

    साइलेंस पीरियड के दौरान किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में प्रसारण, चर्चा या मत प्रभावित करने वाला कार्यक्रम करना कानूनन अपराध माना जाएगा। इसके अलावा, धारा 126ए के अनुसार इस अवधि में एग्जिट पोल का संचालन या प्रकाशन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह नियम 6 नवंबर सुबह 7 बजे से 11 नवंबर शाम 6:30 बजे तक लागू होगा।

    चुनाव आयोग ने चेताया है कि इन नियमों के उल्लंघन पर दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। आयोग ने मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से अपील की है कि वे चुनाव की निष्पक्षता और पवित्रता बनाए रखने के लिए पूरी जिम्मेदारी से निर्देशों का पालन करें।

    आयोग ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आत्मा हैं। साइलेंस पीरियड के दौरान ऐसी कोई भी सामग्री साझा न करें जो मतदाता की सोच और निर्णय को प्रभावित कर सके। इसके अलावा, आयोग ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधा (AMF) और मतदाता सहायता की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि हर नागरिक को सुगम और सम्मानजनक मतदान अनुभव मिल सके। Election News