मैरिज पैलेस, बारात घर एवं सामुदायिक केंद्रों में रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगा डीजे
- बिना अनुमति संचालित किए जा रहे मैरिज पैलेसों पर होगी कार्रवाई
कैथल (सच कहूँ/कुलदीप नैन)। Kaithal News: ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और नागरिकों को रात में शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से डीसी प्रीति ने मैरिज पैलेस, बारात घर और सामुदायिक केंद्रों में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर आवश्यक कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही डीसी ने एक कमेटी का भी गठन किया है, जो विभिन्न मैरिज पैलेस, बारात घर एवं सामुदायिक केंद्रों का निरीक्षण करेगी और एनओसी सहित अन्य कागजात चेक करेगी।

डीसी प्रीति ने जारी आदेशों में कहा कि संज्ञान में आया है कि जिला कैथल में बिना संबंधित विभागों की जैसे कि जिला योजनाकार, अग्निशमन, सेल्स टैक्स, पुलिस राजस्व विभाग एवं संबंधित नगरपरिषद/नगरपालिका की अनुमति प्राप्त किए काफी मैरिज पैलेस, बारात घर एवं सामुदायिक केंद्र चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा यह भी संज्ञान में आया है कि प्राय: इनमें रात्रि 10 बजे के बाद भी डीजे/साउंड सिस्टम बजता रहता है, जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है और आमजन को कठिनाई होती है।
बिना एनओसी वाले प्रतिष्ठानों पर होगी कार्रवाई | Kaithal News
इसलिए जनहित को मध्यनजर रखते हुए नगरपरिषद/नगरपालिका क्षेत्रों में कमेटी गठित करके जिले में स्थित मैरिज पैलेस, बारात घर एवं सामुदायिक केंद्रों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। इन सभी का औचक निरीक्षण करते हुए यह रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में भिजवाएं कि क्या सभी मैरिज पैलेस, बारात घर, सामुदायिक केन्द्र संचालकों द्वारा संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही संचालन किया जा रहा है अथवा नहीं।
साथ ही यह भी स्पष्ट करें कि इनमें अग्निशमन सिस्टम संचालित है या नहीं। अगर कोई प्रतिष्ठान बिना एनओसी के चल रहे तो उन पर सरकार के दिशा-निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि रात्रि 10 बजे के बाद इनमें कोई डीजे/साउंड सिस्टम न बजे।
10 दिन में भेजी जाएगी रिपोर्ट
इन निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए डीसी प्रीति ने एक विशेष कमेटी का गठन किया है। इसमें क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियन्त्रण कार्यालय कैथल, संबंधित कार्यकारी अधिकारी नगरपरिषद, सचिव नगरपालिका, संबंधित एसएचओ तथा अग्निशमन अधिकारी शामिल है। उन्होंने कमेटी को निर्देश दिए कि इस कार्रवाई की रिपोर्ट 10 दिन के अंदर अंदर भिजवाना सुनिश्चित की जाए। Kaithal News
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