65 हजार रुपए जुर्माना लगाया, सितम्बर 2021 का टाउन थाना क्षेत्र का मामला
हनुमानगढ़। विशिष्ट न्यायालय पोक्सो संख्या एक हनुमानगढ़ ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में शनिवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। 65 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक सम्पतलाल गुप्ता ने की। Hanumangarh News
प्रकरण के अनुसार 16 साल की छात्रा 17 सितम्बर 2021 को घर से स्कूल जाने के लिए निकली। तभी उसे अपनी पहचान के रामसिंह (34) पुत्र करतार सिंह निवासी ढाणी चक 11 सीडीआर, वार्ड सात रोही नाईवाला पीएस टिब्बी ने धमकी देकर बस स्टैंड बुला लिया। बस स्टैंड पर उसे रामसिंह व उसकी माता मिले। रामसिंह ने छात्रा को कहा कि वे घूमने के लिए अमृतसर चलते हैं लेकिन छात्रा ने मना कर दिया। इसके बाद रामसिंह ने छात्रा को ज्यूस पिलाया तो वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह पंजाब में रामसिंह की मौसी के घर थी। वहां रामसिंह ने छात्रा से 5 से 6 दिन तक दुष्कर्म किया।
विशिष्ट न्यायालय पोक्सो संख्या एक हनुमानगढ़ ने सुनाया फैसला
इसके बाद रामसिंह उसे अपनी मौसी के घर से गांव नाईवाला ले गया। वहां पांच दिन तक रखा। पीड़िता के परिजनों की ओर से इस संबंध में 23 सितम्बर 2021 को टाउन थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया। जांच के दौरान पुलिस ने किशोरी को दस्तयाब किया। आरोपी रामसिंह को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी युवक रामसिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा 363 में 3 साल कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा 366 में 5 साल कारावास, 10 हजार रुपए जुर्माना, 5एल/6 पोक्सो एक्ट में 20 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। कुल जुर्माना 65 हजार रुपए लगाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। Hanumangarh News















