Gogamedi Firing: हनुमानगढ़। बेटे के नामकरण के कार्यक्रम की खुशी में हर्ष फायरिंग करना एक जने को महंगा पड़ गया। गोगामेड़ी थाना पुलिस ने उक्त शख्स के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस प्रकरण की तफ्तीश में जुटी है। पुलिस के अनुसार गोगामेड़ी थाना में पदस्थापित कांस्टेबल सतवीर सिंह ने लिखित रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि वह मंगलवार को सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहा था। तभी उसे दो वीडियो मिले। यह दोनों ही वीडियो चक 9 डीपीएन, गोगामेड़ी के हैं। इसमें पहले वीडियो में डीजे पर एक डांस का प्रोग्राम चल रहा है और पांच-छह व्यक्ति नाच रहे हैं। उन व्यक्तियों में अधिराज सिंह पुत्र जगदीश राजपूत निवासी गोगामेड़ी नाचता दिखाई दे रहा है। Hanumangarh News
अधिराज सिंह के हाथ में एक पिस्टल है जिसको नाचते वक्त ही कॉक कर डांस करते हुए हर्ष फायर करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद दूसरे वीडियो में भी पांच-छह व्यक्ति नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन व्यक्तियों में अधिराज सिंह राजपूत निवासी गोगामेड़ी नाचता दिखाई दे रहा है। अधिराज सिंह के हाथ में एक राइफल है जिसको नाचते वक्त ही कॉक कर डांस करते हुए हर्ष फायर करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके सम्बंध में मालूमात किया तो पता चला कि अधिराज सिंह के पास लाइसेंसी हथियार है। उन्हीं हथियारों से अधिराज सिंह ने 27 अक्टूबर को अपने बेटे के नामकरण के प्रोग्राम में हर्ष फायरिंग की गई।
गोगामेड़ी थाना पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया नामजद मुकदमा
समारोह में अधिराज सिंह की ओर से अवैध रूप से तथा लाइसेंस/नियमों का उल्लंघन करते हुए हर्ष फायरिंग की गई। अधिराज सिंह की ओर से की गई फायरिंग से आसपास उपस्थित व्यक्तियों के जीवन एवं व्यक्तिगत सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ। इस प्रकार की फायरिंग सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा के लिए अत्यन्त हानिकारक है और कानूनन दंडनीय अपराध है। पुलिस ने अपने लाइसेंसी हथियारों से हर्ष फायरिंग करने के आरोप में अधिराज सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। तफ्तीश एएसआई रतनलाल कर रहे हैं। Hanumangarh News















