नई दिल्ली। अहमदाबाद की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप निरंकनाथ शर्मा को दो धन शोधन मामलों में दोषी ठहराते हुए पांच साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी अधिकारी पर 50,000 रुपये का जुमार्ना भी लगाया है। जुमार्ना न देने पर तीन महीने की साधारण कैद की अतिरिक्त सजा भी दी गयी है। अदालत ने ईडी द्वारा पहले कुर्क की गयी 1.32 करोड़ रुपये की संपत्ति को भी केंद्र सरकार को जब्त करने का आदेश दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2010 और 2014 के बीच गुजरात में दर्ज कई प्राथमिकियों के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी। भुज के तत्कालीन जिला कलेक्टर शर्मा ने दूसरों के साथ मिलकर सरकारी जमीन को कम कीमत पर आवंटित करने की साजिÞश रची थी, जिससे राज्य सरकार को 1.2 करोड़ रुपये से ज्यादा का वित्तीय नुकसान हुआ और उन्हें खुद भी गलत तरीके से पैसों का फायदा हुआ था।
ताजा खबर
सिलेंडर में गैस भरते हुए लगी आग दो महिलाओं सहित 5 घायल
सादुलशहर (सच कहूँ न्यूज)।...
Election: बठिंडा के 826 बूथों पर 6,47,802 मतदाता पोस्टल बैलेट पेपर से करेंगे मतदान
सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे त...
Punjab Railway Update: सुनाम में रेलवे लाइन नंबर-4 को ऊँचा करने की मिली मंजूरी
आरटीआई कार्यकर्ता के प्रय...
CM Flying Raid: उकलाना में अवैध निजी स्कूल पर सीएम फ्लाइंग की रेड
बिना मान्यता 10वीं तक चल ...
हरियाणवी युवक की मौत के मामले में एक गिरफ्तार, कारागार रवाना
एक सप्ताह पूर्व गांव भूरा...
यूनिवर्सिटी फायरिंग विवाद: अब दूसरे पक्ष ने पुलिस को दी शिकायत, 6 नामजद सहित अन्य पर मामला दर्ज
कैथल (सच कहूँ न्यूज)। Kai...
बजरंग दल ने गोहत्या पर रोक लगाने की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा
झिंझाना (सच कहूँ/राकेश वर...
गोकशी का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, तमंचा व बाइक बरामद
एक दिन पूर्व मामौर झील पर...















