VB-G RAM G Bill approved: नई दिल्ली। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) ने रविवार को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस नए कानून के लागू होने के साथ ही लगभग दो दशक पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) का स्थान यह व्यवस्था लेगी। यह विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान शुक्रवार को पारित किया गया था। नए अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी को और अधिक व्यापक तथा प्रभावी बनाना है। VB-G RAM G Bill
नए कानून के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 125 दिनों का मजदूरी आधारित रोजगार सुनिश्चित किया गया है, जो अब तक मिलने वाले 100 दिनों की तुलना में अधिक है। यह सुविधा उन वयस्क सदस्यों के लिए होगी, जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं।
योजना की लागत का वहन केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करेंगी
अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, योजना की लागत का वहन केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करेंगी। सामान्य राज्यों के लिए यह अनुपात 60:40 रखा गया है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों तथा कुछ केंद्र शासित प्रदेशों—जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर—के लिए केंद्र और राज्य के बीच खर्च का अनुपात 90:10 निर्धारित किया गया है।
इसके अलावा, अधिनियम की एक महत्वपूर्ण धारा के अंतर्गत राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 60 दिनों की कार्य अवधि पहले से निर्धारित कर सकें। यह अवधि खेती से जुड़ी प्रमुख गतिविधियों—जैसे बुवाई और कटाई—के अनुरूप तय की जा सकेगी, जिससे ग्रामीण श्रमिकों को बेहतर रोजगार अवसर मिल सकें। सरकार का मानना है कि यह नया कानून ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और आजीविका सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। VB-G RAM G Bill















