पुराने बैंक चेक से भुगतान टालने का आरोप, पुलिस जांच शुरू
हनुमानगढ़। शहर में 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस संबंध में न्यायालय के आदेश पर जंक्शन पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, परिवादी बाबूलाल (57) पुत्र शीशराम निवासी भट्ठा कॉलोनी, जंक्शन ने अदालत में इस्तगासा पेश कर बताया कि उसकी संदीप पुत्र दर्शन कामरा निवासी वार्ड 14, जंक्शन से जान-पहचान थी। Hanumangarh News
इसी परिचय के चलते संदीप ने घरेलू जरूरत बताकर उससे 4 लाख रुपए उधार लिए थे। परिवादी के अनुसार, राशि लौटाने के लिए आरोपी ने अपने बैंक खाते का 4 लाख रुपए का चेक दिनांक 7 जून 2025 का दिया था। जब परिवादी ने उक्त चेक को बैंक में प्रस्तुत किया, तो वह अमान्य (पुराना/प्रचलन में नहीं) होने के कारण बिना भुगतान लौट आया। इसके बाद परिवादी ने आरोपी से संपर्क कर राशि की मांग की, लेकिन आरोपी ने भुगतान से इंकार कर दिया। यहां तक कि पंचायत में भी आरोपी ने कथित रूप से स्वीकार किया कि उसने जान-बूझकर पुराने खाते का चेक दिया ताकि भुगतान न करना पड़े। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच सहायक उप निरीक्षक जयसिंह को सौंपी है।
किसान के बंद खाते के चेक का दुरुपयोग, तीन के खिलाफ मामला दर्ज
हनुमानगढ़। किसान के बंद बैंक खाते के चेक का दुरुपयोग कर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में न्यायालय के आदेश पर जंक्शन पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, परिवादी गुरदेव सिंह ज्याणी पुत्र लालचंद निवासी भाम्भूवाली ढाणी, डबलीबास पेमा ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में इस्तगासा पेश कर बताया कि वह एक लघु किसान है और वर्ष 2018 से बलाड़िया ऑयल एंड जनरल मिल्स फर्म से बीज व कीटनाशक खरीदता आ रहा था। लेन-देन की गारंटी के तौर पर उसने अपने भारतीय स्टेट बैंक खाते के चार खाली हस्ताक्षरित चेक फर्म संचालकों को दिए थे।
10 लाख से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप | Hanumangarh News
परिवादी के अनुसार, उसने समय-समय पर पूरा भुगतान कर दिया था और वर्ष 2020 में संबंधित बैंक खाता भी बंद करवा दिया था, जिसकी सूचना नोटिस के माध्यम से प्रकाशित भी करवाई गई थी। आरोप है कि वर्ष 2023 में नकली बीज की शिकायत करने पर नाराज होकर फर्म संचालकों ने बंद खाते के चेक का दुरुपयोग किया। एक चेक में कथित रूप से 5.30 लाख रुपए भरकर फर्म के नाम लगाया गया, जबकि दूसरा चेक 5 लाख रुपए का भरकर दिलशाद सिंह नामक व्यक्ति के खाते में प्रस्तुत किया गया।
परिवादी का कहना है कि उसकी आरोपियों के प्रति कोई देनदारी नहीं थी और न ही वह दिलशाद सिंह को जानता है। आरोप है कि आरोपियों ने कूटरचना कर धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से चेक का गलत इस्तेमाल किया। साथ ही दो अन्य खाली चेक अभी भी आरोपियों के पास होने की आशंका जताई गई है। मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने सुरेंद्र बलाड़िया, संजय बलाड़िया और साहिल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। प्रकरण की जांच सहायक उप निरीक्षक कृष्ण कुमार को सौंपी गई है। Hanumangarh News















