हमसे जुड़े

Follow us

30 C
Chandigarh
Tuesday, March 31, 2026
More
    Home राज्य दिल्ली/यूपी वन्यजीव तस्कर...

    वन्यजीव तस्करी मामले में छह दोषी करार, दो साल की जेल

    Lucknow News
    सांकेतिक फोटो

    26 साल पुराना है केस

    लखनऊ (एजेंसी)। Wildlife Trafficking Cases: केंद्रीय जांच ब्यूरो की लखनऊ स्थित विशेष अदालत ने 26 साल पुराने वन्यजीव तस्करी के एक मामले में छह आरोपियों को दो साल की कैद की सजा सुनाई है। सीबीआई ने यहां जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। इस मामले में आरोपियों पर बाघ और तेंदुए के अंगों को अवैध रूप से अपने पास रखने और उनका व्यापार करने का आरोप था। अदालत ने सभी आरोपियों- मुमताज अहमद, जैबुन निशा, अजीज उल्लाह, वहीद, सरताज और मजीद पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला जांच के दौरान चलाए गए एक बड़े बरामदगी अभियान से जुड़ा है, जिसमें आरोपियों के घरों से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित वन्यजीव सामग्री जब्त की गई थी। Lucknow News

    सीबीआई ने वर्ष 2000 में यह मामला दर्ज किया था और गहन जांच के बाद 15 जुलाई 2000 को लखनऊ की सक्षम अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। जांच में वन्यजीवों की प्रतिबंधित सामग्री की संगठित तस्करी और अवैध व्यापार में आरोपियों की संलिप्तता साबित हुई।

    यह भी पढ़ें:– 7.30 ग्राम हेरोइन व 100 ट्रामाडोल टैबलेट सहित युवक गिरफ्तार