
Rajendra Bharti Loses Membership: भोपाल। मध्यप्रदेश की दतिया विधानसभा सीट से निर्वाचित Rajendra Bharti की सदस्यता निरस्त कर दी गई है। यह कार्रवाई सहकारी बैंक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने और कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद की गई है। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना में इस सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। Madhya Pradesh News
राजपत्र में प्रकाशित जानकारी के अनुसार, न्यायालय के निर्णय के पश्चात संवैधानिक प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत यह कार्रवाई प्रभावी की गई। संबंधित आदेश के अनुसार सजा सुनाए जाने के कारण वे निर्धारित तिथि से विधानसभा सदस्य बने रहने के अयोग्य घोषित हो गए हैं। इस प्रकरण में दिल्ली स्थित Rouse Avenue Court ने सहकारी बैंक से जुड़े मामले में राजेंद्र भारती को तीन वर्ष के कारावास तथा आर्थिक दंड की सजा सुनाई थी। इसी मामले में एक अन्य आरोपी को भी समान अवधि का दंड दिया गया।
न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपों को प्रमाणित पाया गया। इसके बाद दोष सिद्ध होने के कारण विधिक प्रक्रिया के अनुरूप कार्रवाई की गई।
यह मामला लंबे समय से विचाराधीन था और इसकी सुनवाई को लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चा होती रही थी। इससे पूर्व संबंधित पक्ष द्वारा निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने की मांग करते हुए मामले के स्थानांतरण के लिए Supreme Court of India का भी रुख किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ही मामले की सुनवाई दिल्ली की विशेष अदालत में कराई गई थी। इस घटनाक्रम के बाद दतिया विधानसभा क्षेत्र की सीट रिक्त घोषित हो गई है, जिसे लेकर आगे की संवैधानिक प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी। Madhya Pradesh News














