हमसे जुड़े

Follow us

31.6 C
Chandigarh
Saturday, April 4, 2026
More

    Delhi High Court: 200 करोड़ की ठगी मामले में लीना मारिया की जमानत को लेकर आई बड़ी अपडेट

    Delhi High Court
    Delhi High Court: 200 करोड़ की ठगी मामले में लीना मारिया की जमानत को लेकर आई बड़ी अपडेट

    ₹200 Crore Fraud Case: नई दिल्ली। बहुचर्चित 200 करोड़ रुपये से जुड़े कथित ठगी प्रकरण में अभिनेत्री लीना मारिया पॉल की जमानत याचिका (Actress Leena Maria Paul’s Bail Petition) पर Delhi High Court में निर्धारित सुनवाई शनिवार को आगे बढ़ा दी गई। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 अप्रैल की तिथि तय की है। इससे पूर्व हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के अंतर्गत दायर जमानत याचिका पर पक्षकारों की दलीलें सुन ली थीं और उस पर निर्णय सुरक्षित रखा था। अब न्यायालय धन शोधन से संबंधित आरोपों के पहलुओं पर आगामी सुनवाई में विचार करेगा। Delhi High Court

    सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि अभिनेत्री के पति सुकेश चंद्रशेखर के साथ उनके संबंध सामान्य नहीं रहे हैं। अधिवक्ता ने यह भी उल्लेख किया कि सुकेश के किसी अन्य महिला के साथ निकट संबंध होने की जानकारी सामने आई है। इस संदर्भ में अदालत में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज का नाम भी चर्चा में आया, जिसके कारण प्रकरण ने अतिरिक्त ध्यान आकर्षित किया।

    लीना मारिया को वर्ष 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा गिरफ्तार किया गया था

    उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में लीना मारिया को वर्ष 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इसके पश्चात Enforcement Directorate ने भी धन शोधन से जुड़े आरोपों के अंतर्गत उनसे पूछताछ कर कार्रवाई की थी। जांच एजेंसियाँ कथित आर्थिक अनियमितताओं में उनकी भूमिका के संबंध में विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही हैं।

    यह मामला वर्ष 2021 में उस समय व्यापक रूप से चर्चा में आया था, जब आरोप सामने आए कि तिहाड़ कारागार में बंद रहते हुए सुकेश चंद्रशेखर ने कथित रूप से बड़े पैमाने पर आर्थिक धोखाधड़ी को अंजाम दिया। जांच के दौरान यह भी आरोप लगाए गए कि ठगी से प्राप्त धनराशि का उपयोग विभिन्न व्यक्तियों को महंगे उपहार देने में किया गया था। वर्तमान में लीना मारिया की जमानत याचिका पर न्यायालय की आगामी सुनवाई 6 अप्रैल को प्रस्तावित है, जिस पर संबंधित पक्षों और आमजन की निगाहें बनी हुई हैं। Delhi High Court