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    15 सोमालियाई लुटेरों को 7 साल की जेल

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    मुंबई: सेशन कोर्ट ने 2011 में मछली पकड़ने की एक नाव पर कब्जा करने, लूटपाट करने और थाईलैंड-म्यांमार के 22 सिटीजंस को अगवा कर उन्हें बंधक बनाने के मामले में सोमालिया के 15 समुद्री लुटेरों को दोषी करार दिया है। साथ ही उन्हें 7 साल जेल की सजा सुनाई है। यह देश का पहला मामला है, जब इस तरह 15 समुद्री लुटेरों को सजा सुनाई गई है।

    एक्स्ट्राडिशन की संधि हुई

    बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि दोनों देशों के बीच लुटेरों के एक्स्ट्राडिशन (प्रत्यर्पण) को लेकर मंगलवार को संधि भी हो गई है। सभी को आईपीसी की धारा 307 (हत्या की कोशिश), 364 (किडनैपिंग), धारा 149 और गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम की धारा 16 और 364 ए (फिरौती के लिए अपहरण) का दोषी पाया गया है।

    सजा माफ करो, पैसा माफ करो

    कोर्ट ने जैसे ही सजा का एलान किया, एक दोषी हिंदी में बोलने लगा, सजा माफ करो, पैसा माफ करो सरकारी वकील के रंजीत सांगले के मुताबिक, अगर लुटेरे जुर्माने की रकम जमा नहीं करते हैं तो इन्हें 6 महीने और जेल में रहना पड़ेगा।

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