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    खट्टे के खिलाफ हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर

    सीबीआई के पूर्व अधिकारी एम नारायण के क्रॉस एग्जामिनेशन की मांग की | Dera Sacha Sauda

    चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पत्रकार छत्रपति और रंजीत सिंह हत्याकांड के तीन आरोपियों (Dera Sacha Sauda) ने अब हाईकोर्ट में रविजन पेटिशन दायर कर खट्टा के पहले ब्यान रिकॉर्ड करने वाले आईओ एम नारायनन की क्रॉस-एग्जामिनेशन की मांग की है जस्टिस दया चौधरी ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को 18 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।

    आरोपी इन्दरसेन, कुलदीप सिंह और निर्मल सिंह ने सीनियर एडवोकेट जेएस बेदी के जरिये दायर याचिका में बताया है कि इस हत्याकांड के मामले में खट्टा ने 21 जून 2007 को इस मामले की जांच कर रहे सीबीआई के जांच अधिकारी एम नारायनन के सामने अपने बयान दर्ज करवाए थे उसके बाद फरवरी और मार्च 2012 में सीबीआई कोर्ट में भी उसने प्रॉसिक्यूशन के खिलाफ ही बयान दिए थे।

    हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर सीबीआई से मांगा जवाब | Dera Sacha Sauda

    अगस्त 2014 जांच अधिकारी को प्रॉसिक्यूशन के गवाह के तौर एग्जामिन किया गया था  लेकिन गत वर्ष 25 अगस्त के बाद छत्रपति और रंजीत हत्या मामले में दोबारा अपने बयान दर्ज किये जाने की मांग की थी। बाद में हाईकोर्ट के आदेशों पर उसे नए सिरे से बयान दर्ज करवाए जाने की इजाजत दी गई और उसने 25 मई को नए सिरे से अपने बयान दर्ज करवा दिए।

    याचिकाकतार्ओं का कहना है कि नए सिरे से बयान दर्ज करवाए जाने के दौरान खट्टा ने कई नई बाते बताई हैं और याचिकाकतार्ओं के खिलाफ नए बयान दिए हैं  याचिकाकतार्ओं ने मांग की है कि जिस जांच अधिकारी ने पहले खट्टा के बयान दर्ज करवाए थे उन्हें उस जांच अधिकारी के क्रॉस-एग्जामिनेशन की इजाजत दी जाए जोकि इस मामले में न्याय प्रक्रिया के लिए बेहद ही जरुरी है सीबीआई कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया था लिहाजा अब इस मांग को लेकर तीनों आरोपियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है हाई कोर्ट ने याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।

     

     

     

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