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    सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति से कहा- 10 करोड़ रुपये जमा कराओ और जहां मर्जी जाओ

    Aircel, Maxis, Case

    नई दिल्ली (एजेंसी)। INX Media and Aircel Maxis case में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति के लिए राहत भरी ख़बर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ कार्ति को विदेश जाने की इजाजत दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कार्ति चिदंबरम को 10 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में सिक्योरिटी जमा कराने की शर्त पर विदेश जाने की इजाजत दी है। साथ ही कोर्ट ने कार्ति को चेतावनी दी है कि वह जांच में भी सहयोग करें।

    अदालत ने ईडी को जवाब देने के लिए 30 जनवरी तक का समय दिया है।

    मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कार्ती से कहा कि आप जहां जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, जो करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ मत कीजिए।बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से पूछा था कि वह आइएनएस मीडिया और एयरसेल मैक्सिस मामलों में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के पुत्र कार्ति से कब पूछताछ करना चाहता है। शीर्ष अदालत ने ईडी को जवाब देने के लिए 30 जनवरी तक का समय दिया है।

    प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह निर्देश हासिल करें और बताएं कि जांच एजेंसी कार्ति से कब पूछताछ करना चाहती है। पीठ कार्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें उन्होंने इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट्स के लिए कुछ महीनों के लिए फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और ब्रिटेन जाने की अनुमति मांगी है।

    ईडी ने याचिका का विरोध किया, लेकिन पीठ ने कहा, ‘हम दोनों चीजें सुनिश्चित करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वह आपके (ईडी) समक्ष प्रस्तुत हों और वह अपने टेनिस कार्यक्रम के लिए भी जाएं।’ हालांकि अदालत ने साफ किया कि अगर वह पूछताछ से बचते हैं तो टेनिस टूर्नामेंट के लिए भी नहीं जा सकेंगे।

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