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    राहुल गांधी के हलफनामे से असंतुष्ट सुप्रीम कोर्ट देंगे नया हलफनामा

    Rahul Gandhi

     मीनाक्षी लेखी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दी दलील

    नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने ह्यचौकीदार चोर हैह्ण वाले बयान से जुड़े अदालत की अवमानना(rahul-gandhi-5) मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मंगलवार को आड़े हाथों लेते हुए छह मई तक नया हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की पीठ ने गांधी के हलफनामे से असंतोष जताया।
    न्यायमूर्ति गोगोई ने हलफनामे में प्रयुक्त शब्द ‘रिग्रेट’ (खेद) को कोष्ठक में रखे जाने पर सवाल खड़े करते हुए कहा, ‘हम हलफनामे को समझ नहीं पाए।(rahul-gandhi-5) इस पर गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायालय से कहा कि उनके मुवक्किल नया हलफनामा दायर करेंगे, इस पर न्यायालय ने उन्हें नए हलफनामे के लिए अगले सोमवार तक का समय दिया।

    इससे पहले सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल शीर्ष अदालत के हवाले से ‘चौकीदार चोर है’ के बयान को जोड़ने को लेकर खेद प्रकट करते हैं। याचिकाकर्ता मीनाक्षी लेखी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि गांधी कभी बयान से मुकर जाते हैं तो कभी कहते हैं कि उन्होंने आदेश की समीक्षा नहीं की थी। इसलिए यह हलफनामा खारिज किया जाना चाहिए।

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