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    वाड्रा की जमानत खारिज कराने ईडी पहुंचा हाई कोर्ट

    Money Laundering Case

    अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी | Money Laundering Case

    • राबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर करना चाहती है पूछताछ 

    नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) धन शोधन मामले (Money Laundering Case) में कांग्रेस की अंतिरम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। जांच एजेंसी ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से वाड्रा की जमानत खारिज कर उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में देने का आग्रह किया है।

    • निचली अदालत से धन शोधन मामले में वाड्रा और उनके करीबी मनोजन अरोड़ा को अग्रिम जमानत मिली हुई है।
    • ईडी ने दोनों को जमानत दिए जाने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
    • ईडी ने न्यायाधीश चंद्र शेखर के समक्ष कहा कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
    • इसलिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरुरत है।
    • बचाव पक्ष के वकील ने ईडी के दावों का खंडन करते हुए कहा कि उसका मुवक्किल जांच में पूरा सहयोग कर रहा है।
    • जांच एजेंसी जब भी उसके मुवक्किल को पूछताछ के लिए तलब करती है वह हाजिर होते हैं।
    • दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश शेखर ने विस्तृत सुनवाई के लिए पांच नवंबर की तारीख तय की है।

    क्या है मामला | Money Laundering Case

    कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति राबर्ट लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर में लगभग 17 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदने के मामले में धन शोधन आरोपों के घेरे में है और धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत ईडी इस मामले की जांच कर रहा है।

    • निचली अदालत ने वाड्रा को कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दी थी।
    • वाड्रा बिना पूर्व इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकते और जांच एजेंसी के बुलाने पर वह उसके समक्ष हाजिर होंगे।

     

     

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