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    मौलाना साद के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज

    Maulana-Saad

    नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद कांधलवी के खिलाफ आज गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि तबलीगी जमात कार्यक्रम में शामिल कईं लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत हो जाने के बाद जमात प्रमुख के खिलाफ प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) को शामिल किया गया है। (Case Filed) यह धारा गैरजमानती है इसलिए मौलाना की मुश्किलें बढ़ सकती है।

    आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने कल ट्वीट कर जिला प्रशासन और पुलिस के कार्यकलापों पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा ”12 मार्च को मरकज निजामुद्दीन में पहली बार दक्षिण पूर्वी जिले के जिलाधिकारी ने नसीम नाम के व्यक्ति को कोरेन्टीन किया, फिर जिलाधिकारी और दिल्ली पुलिस 12 मार्च से 29 मार्च तक क्या करती रही। जानकारी होने पर भी मरकज से लोगों को बाहर क्यों नहीं निकाला। आज मरकज से कोरोना के 1000 मरीज हैं , क्या इसके लिए जिलाधिकारी जिम्मेदार नहीं हैं।

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