हमसे जुड़े

Follow us

19.9 C
Chandigarh
Monday, April 6, 2026
More
    Home देश प्रशांत भूषण ...

    प्रशांत भूषण की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

    Supreme Court
    Supreme Court

    गुजरात पुलिस को नोटिस | Supreme Court

    नई दिल्ली (एजेंसी)। Supreme Court ने जाने माने वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ गुजरात में दर्ज प्राथमिकी के मद्देनजर पुलिस कार्रवाई पर शुक्रवार को रोक लगा दी और राज्य पुलिस से जवाब तलब किया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की गयी सुनवाई के दौरान भूषण की दलीलें सुनने के बाद गुजरात पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। न्यायालय ने राज्य पुलिस को दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया। इस बीच खंडपीठ ने भूषण के खिलाफ किसी प्रकार की पुलिस कार्रवाई और उनकी गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी।

    क्या है मामला:

    गौरतलब है कि भूषण के एक ट्वीट को लेकर सेना के एक सेवानिवृत जवान जयदेव जोशी की शिकायत पर उनके खिलाफ गुजरात के भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। प्राथमिकी में उन धार्मिक भावनाओं को आहत करने और सरकारी आदेशों पर बेवजह टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। भूषण ने ट्वीट कर कहा था कि जब जबरन लॉकडाउन के कारण देश को करोड़ों का नुकसान हुआ, तो सरकार दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत धारावाहिकों का प्रसारण शुरू कर लोगों को अफीम खिला रही है।

     

    अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।