हमसे जुड़े

Follow us

18.7 C
Chandigarh
Saturday, March 28, 2026
More
    Home राज्य हरियाणा निजी स्कूलों ...

    निजी स्कूलों में फीस संबंधी आदेश बदला

    Private Schools Fees

    अब फीस न जमा कराने पर कटेगा बच्चे का नाम

    हिसार (एजेंसी)। हरियाणा स्कूली शिक्षा विभाग ने अपना वह आदेश उलट दिया है जिसके तहत निजी स्कूलों में अभिभावकों की तरफ से फीस जमा न करवाने पर न तो बच्चे का नाम काटा जा सकता था और न ही उसे ऑनलाइन शिक्षा से वंचित किया जा सकता था। जिला शिक्षा अधिकारी धनपत राम ने आज ने आज इसकी पुष्टि की कि निजी स्कूल नियमानुसार फीस न जमा कराये जाने पर बच्चों के नाम काट भी सकते हैं और ऑनलाइन शिक्षा से उन्हें वंचित भी कर सकते हैं।

    opening a school

    दरअसल, कोविड-19 महामारी फैलने व उसके कारण 25 मार्च से किये देशव्यापी लॉकडाऊन के कारण आय में गिरावट होने या इसके लगभग खत्म हो जाने के कारण कई अभिभावक बच्चों की स्कूली फीस भरने में असमर्थ हैं। स्कूली शिक्षा विभाग ने अपने एक जून के आदेश में बिन्दु 9 के अन्तर्गत कहा था कि स्कूल की फीस न जमा कराने वाले बच्चों के न तो नाम काटे जा सकते हैं और न ही उन्हें ऑनलाइन शिक्षा से वंचित किया जा सकता है। लेकिन नौ जून को शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया जिसमें बिन्दू 9 को समाप्त कर दिया गया है।

     

    अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।