अवैध खनन को लेकर पर्यावरण और स्वास्थ्य सुरक्षा पर उठाए गंभीर सवाल
कैथल (सच कहूँ न्यूज़)। Kaithal News: हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सोमवार को पारित ‘हरियाणा जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) बिल, 2025’ पर कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने इस बिल की कड़ी आलोचना की। सुरजेवाला कहा कि कारोबार आसान करने के नाम पर पर्यावरण और जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। Kaithal News
आदित्य सुरजेवाला ने विशेष रूप से दो संशोधनों पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अवैध स्टोन क्रशिंग के लिए जेल की सजा हटाकर केवल 2-4 लाख रुपये का जुर्माना रह जाएगा। सुरजेवाला ने इसे “अवैध स्टोन क्रशर माफिया को ग्रीन सिग्नल” बताया। उन्होंने कहा कि यह संशोधन अरावली पहाड़ियों को खोखला करने वालों को करोड़ों कमाने की छूट देगा। आदित्य सुरजेवाला ने वैकल्पिक संशोधन प्रस्तावित किया कि पहली बार उल्लंघन पर केवल पेनल्टी, लेकिन दोबारा अपराध पर 5-10 लाख जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो।
हेल्थकेयर कानून में बदलाव : शेड्यूल 37 में हरियाणा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट, 2014 में “फाइन” को “पेनल्टी” से बदलने का प्रस्ताव है, जिससे अपराध को गैर-आपराधिक बना दिया जाएगा। सुरजेवाला ने इसे “जीवन के लिए खतरा” बताया। उन्होंने कहा, “बिना रजिस्ट्रेशन के क्लिनिक चलाना या क्लोजर ऑर्डर के बाद भी संचालन जारी रखना अब केवल पेनल्टी से बच जाएगा। यह अस्पतालों को मौत का सौदा बनाने की इजाजत है।” उन्होंने प्रस्ताव रखा कि क्लोजर ऑर्डर तोड़ने पर 2 साल की जेल और 5 लाख जुर्माना, तथा झूठी जानकारी देने पर भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा चलाया जाए। Kaithal News
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