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Sunday, March 29, 2026
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    Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ‘घूसखोर पंडत’ के टाइटल को लेकर कंपनी का आया ये बड़ा बयान

    Delhi High Court News
    Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद 'घूसखोर पंडत' के टाइटल को लेकर कंपनी का आया ये बड़ा बयान

    Ghooskhor Pandit Title dispute: नई दिल्ली। ओटीटी मंच नेटफ्लिक्स की आगामी फिल्म के शीर्षक को लेकर उत्पन्न विवाद के पश्चात कंपनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में महत्वपूर्ण आश्वासन दिया है। न्यायालय में सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से कहा गया कि फिल्म के वर्तमान शीर्षक में प्रयुक्त आपत्तिजनक शब्द को हटाया जाएगा तथा नया शीर्षक निर्धारित किया जाएगा। Delhi High Court News

    प्रकरण में दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि फिल्म का शीर्षक एक विशेष समुदाय की भावनाओं को आहत करता है तथा उसकी सामाजिक छवि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि आपत्तिजनक शब्द को समुदाय विशेष की पहचान से जोड़ना निंदात्मक और अस्वीकार्य है। याचिका में फिल्म के प्रदर्शन और प्रसारण पर रोक लगाने की मांग भी की गई थी।

    सुनवाई के दौरान नेटफ्लिक्स के अधिवक्ता ने न्यायालय को अवगत कराया

    सुनवाई के दौरान नेटफ्लिक्स के अधिवक्ता ने न्यायालय को अवगत कराया कि विवाद के मद्देनज़र फिल्म से संबंधित समस्त प्रचार सामग्री को सामाजिक माध्यमों से हटा लिया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि संशोधित शीर्षक के साथ ही फिल्म को प्रस्तुत किया जाएगा। Delhi High Court News

    याचिकाकर्ता पक्ष ने न्यायालय में इस आश्वासन को सकारात्मक कदम बताया। उनका कहना था कि शीर्षक में प्रयुक्त शब्दावली समुदाय की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल थी, जिसे हटाने का निर्णय स्वागतयोग्य है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि फिल्म की विषयवस्तु में भविष्य में कोई आपत्तिजनक तत्व पाया जाता है, तो विधिक उपाय पुनः अपनाए जा सकते हैं।

    न्यायालय ने प्रकरण का निस्तारण करते हुए कहा कि यदि सामग्री के संबंध में आगे कोई आपत्ति उत्पन्न होती है, तो याचिकाकर्ता विधि अनुसार पुनः न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। साथ ही संबंधित प्राधिकारियों को सामग्री के परीक्षण के संबंध में विधिसम्मत कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी गई। इस घटनाक्रम के बाद ओटीटी मंचों पर प्रसारित होने वाली सामग्री की जवाबदेही और सामुदायिक संवेदनशीलता पर एक बार फिर विमर्श प्रारंभ हो गया है। Delhi High Court News