राज्य सरकार के अधिसूचना प्रस्तावों को राज्यपाल की मंजूरी

Kalraj Mishra

जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। मंगलवार को संविदा कार्मिकों को पूर्व में की गई सेवा का लाभ देते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र (Kalraj Mishra) ने राज्य सेवा की उस प्रस्ताव अधिसूचना को स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसके अंतर्गत अन्य सेवाओं से आईएएस में चयन (राजस्थान कांटेक्ट्रैचूअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल 2022) की ही तरह संविदा कार्मिकों को भी पूर्व में की गई सेवा का लाभ मिल सकेगा। Kalraj Mishra

मिश्र ने संविदा कर्मियों को नवीन संविदा नियमों में आने से पहले की सेवा से लाभ दिए जाने संबंधित संशोधन अधिसूचना जारी करने संबंधी प्रस्ताव की मंत्रिमंडल आज्ञा का अनुमोदन किया है। मंत्रालयिक सेवा नियमों में शीघ्रलीपिक, निजी सहायक पाठ्यक्रम में राजस्थान के सामान्य ज्ञान को वेटेज
इसी तरह राज्यपाल ने शासन सचिवालय, अधीनस्थ कार्यालयों और राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित मंत्रालयिक सेवा नियमों में शीघ्रलीपिक, निजी सहायक पाठ्यक्रम में राजस्थान के सामान्य ज्ञान को वेटेज देने संबंधित प्रावधान के प्रस्तावित संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की है। Kalraj Mishra

पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की रिक्तियों को तीन भर्ती वर्षों तक अग्रेषित किए जाने की स्वीकृति, राज्यपाल ने राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भांति पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के सीधी भर्ती में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में इनकी रिक्तियों को तीन भर्ती वर्षों तक अग्रेषित किए जाने हेतु विविध सेवा नियमों में संशोधन हेतु जारी अधिसूचना प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज फॉर एससी एण्ड एसटी के उपनियम 4 में संशोधन

सभी सेवा नियमों में समरूपता लाने के अंतर्गत ‘रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज फॉर शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स’ के उपनियम चार में संशोधन किए जाने हेतु प्रस्तावित अधिसूचना का अनुमोदन किया है। सेवा नियमों में यह संशोधन अधिसूचना लागू होने से 17 जनवरी, 2013 के प्रावधान लागू हो जाएंगे।

यह भी पढ़ें:– Rajasthan Flood: सरकारी गाड़ी फंसी तो एसडीएम ने ट्रैक्टर पर किया निरीक्षण

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here