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    जालसाजी के आरोपी अभ्यर्थी की जमानत अर्जी खारिज

    Kairana News
    सांकेतिक फोटो

    कैराना (सच कहूँ न्यूज)। जालसाजी करके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पेट) में अपनी जगह फर्जी परीक्षार्थी को भेजने के आरोपी विकास कुमार (Vikas Kumar) की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। जालसाजी का आरोपी मुजफ्फरनगर जिला कारागार में बंद है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने बताया कि 16 अक्टूबर 2022 को बीएसएम स्कूल शामली में आयोजित प्रारंभिक पात्रता परीक्षा(पेट) की प्रथम पाली के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने फर्जी तरीके से एग्जाम देने आए देशराज निवासी ग्राम बुच्चाखेड़ी को पकड़ा था।

    आरोपी जनपद बागपत (Baghpat) के कस्बा बड़ौत निवासी विकास कुमार की जगह परीक्षा देने के लिए आया था। मामले में पुलिस ने देशराज व विकास के विरुद्ध थाना आदर्शमण्डी पर सम्बंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। दोनों आरोपी जिला कारागार मुजफ्फरनगर में बंद है। आरोपी विकास ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार की अदालत जमानत हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसका एडीजीसी सतेंद्र धीरयान ने तार्किक तरीके से पुरजोर विरोध किया। गुरुवार को एडीजे सुरेन्द्र कुमार ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी विकास की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले के दूसरे आरोपी देशराज की याचिका कोर्ट ने पूर्व में ही निरस्त कर दी थी।

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