ड्रोन उड़ाने व आतिशबाजी पर प्रतिबंध, धारा 163 लागू

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सांकेतिक फोटो

कैथल (सच कहूं न्यूज)। Kaithal News: जिलाधीश प्रीति ने वर्तमान स्थिति तथा आमजन की सुरक्षा के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिला में मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) जैसे ड्रोन और कम उड़ान वाली वस्तुओं आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। Kaithal News

जिलाधीश ने बताया कि मौजूदा हालात के मद्देनजर शादी, खुशी के मौके तथा धार्मिक उत्सवों के दौरान आम जनता द्वारा आतिशबाजी तथा पटाखे आदि फोड़े जाते हैं, ऐसे में पटाखों से होने वाले शोर से आम जनता में दहशत फैलने की संभावना रहती है, जिससे वास्तविक बम, ड्रोन तथा मिसाइल हमले का भय पैदा होता है तथा कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। जिसके मद्देनजर जिलाधीश ने धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में विवाह, धार्मिक उत्सव, समारोह और किसी भी प्रकार की गतिविधियों के दौरान आमजन द्वारा ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर/पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाजी और चीनी माइक्रो लाइट के उपयोग और किसी भी प्रकार की आतिशबाजी और पटाखे आदि फोड़ने पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध लगाया है। Kaithal News

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