बिहार : पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला आवंटन मामले में नोटिस

Lifetime bungalow allocation Case

इस मामले में अगली सुनवाई 11 फरवरी 2019 को होगी | Lifetime bungalow allocation Case

पटना (एजेंसी)। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन भर के लिए आवंटित सरकारी आवास के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए मंगलवार को राज्य सरकार एवं सभी पक्षों को नोटिस जारी (Lifetime bungalow allocation Case) कर इस संबंध में चार सप्ताह में स्पष्टीकरण देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुये कहा कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन भर के लिए किये गये सरकारी बंगले के आवंटन को क्यों न रद्द कर दिया जाये। इस मामले में अगली सुनवाई 11 फरवरी 2019 को होगी।

खंडपीठ ने इस बाबत भी जवाब मांगा है कि यदि पूर्व मुख्यमंत्रियों को बिहार राज्य विशेष सुरक्षा कानून के तहत सुरक्षा मुहैया कराई जाए तो वे पटना स्थित अपने निजी आवासों में क्यों नही रह सकते। अदालत ने मुख्य सचिव को चार सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें