NEET UG 2025: सावधान! 4 मई को लागू रहेगी धारा 163!

NEET UG 2025
NEET UG 2025: सावधान! 4 मई को लागू रहेगी धारा 163!

सरसा (सच कहूँ न्यूज)। जिले में 4 मई को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा 2025 के मद्देनजर जिलाधीश शांतनु शर्मा ने परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार 4 मई को परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में हथियार लेकर जाना, बिना पहचान पत्र के किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा, वहीं परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट की दुकानें और कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगे। NEET UG 2025

इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में वाहन पार्किंग पर भी प्रतिबंध रहेगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर सभी प्रकार के डिवाइस गैजेट, मोबाइल फोन आदि के इस्तेमाल पर भी पाबंदी रहेगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में लाउडस्पीकर के प्रयोग की भी अनुमति नहीं होगी। आदेश की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 4 मई को परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। गौरतलब है कि 4 मई को आयोजित नीट परीक्षा के लिए सरसा में पांच परीक्षा केंद्रों पर कुल 2038 परीक्षार्थी भाग लेंगे। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, जबकि दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए यह समय 2 बजे से 6 बजे तक निर्धारित किया गया है।

इन परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा | NEET UG 2025

4 मई को होने वाली नीट परीक्षा 2025 के मद्देनजर सरसा में पांच परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बनाए गए परीक्षा केंद्र वाले शिक्षण संस्थानों में शनिवार को सभी शैक्षणिक कक्षाएं स्थगित रहेंगी। व्यापक सार्वजनिक हित तथा छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर जिलाधीश शांतनु शर्मा द्वारा जारी आदेशानुसार चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सरसा, राजकीय नेशनल कॉलेज सरसा, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय प्रथम व द्वितीय तथा राजकीय महिला कॉलेज सरसा में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसके चलते शनिवार को यहां कक्षाएं स्थगित रहेंगी। NEET UG 2025

Medical Courses: NEET के बिना बनाएं मेडिकल फील्ड में शानदार करियर, 12वीं के बाद करें ये 6 कोर्स