सीबीआई को मिला पूर्व डीआईजी भुल्लर का पांच दिन का रिमांड

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Chandigarh News: सीबीआई को मिला पूर्व डीआईजी भुल्लर का पांच दिन का रिमांड

भ्रष्टाचार के आरोपों में बुड़ैल जेल से पूछताछ के लिए लाया गया, विशेष अदालत ने दी मंजूरी

  • बिचौलिये कृष्णू के सामने नहीं हो सकेगी आमने-सामने की पूछताछ
  • विजिलेंस की प्रोडक्शन वारंट याचिका पर सीबीआई ने जताया ऐतराज

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Harcharan Singh Bhullar: पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोपों के तहत पांच दिन की रिमांड पर लिया है। भुल्लर वर्तमान में बुड़ैल जेल में बंद हैं, जहां से उन्हें सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए लाया गया है। शनिवार को सीबीआई अदालत ने सीबीआई की याचिका को स्वीकार करते हुए पांच दिन की रिमांड मंजूर की। रिमांड की मांग के दौरान भुल्लर के वकील एच.एस. धनोआ ने विरोध जताते हुए कई तर्क दिए, लेकिन सीबीआई ने अदालत को बताया कि अब तक भुल्लर का रिमांड नहीं लिया गया था और कई अहम सबूत जुटाने के लिए यह रिमांड आवश्यक है। Chandigarh News

सीबीआई के तर्कों को मानते हुए चंडीगढ़ की विशेष अदालत ने हरचरण भुल्लर को पांच दिन की रिमांड पर भेजने का आदेश जारी किया। बताया जा रहा है कि सीबीआई पहले से रिमांड पर चल रहे बिचौलिये कृष्णू के सामने भुल्लर को बैठाकर पूछताछ करना चाहती थी। इसी कारण कृष्णू का रिमांड लेने के बाद अब भुल्लर का भी रिमांड लिया गया है।

3 नवम्बर को होगी मामले की अगली सुनवाई | Chandigarh News

मोहाली की जिला अदालत में पंजाब विजिलेंस विभाग ने निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के लिए प्रोडक्शन वारंट की मांग की थी। इस पर सीबीआई ने आपत्ति जताते हुए कहा कि विजिलेंस विभाग ने अब आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में मामला दर्ज किया है, और यदि केवल संपत्ति से संबंधित पूछताछ करनी है तो विजिलेंस अधिकारी बुड़ैल जेल जाकर पूछताछ कर सकते हैं। ऐसे में प्रोडक्शन वारंट जारी करने की आवश्यकता नहीं है। मोहाली की अदालत ने सीबीआई से इस पर लिखित जवाब मांगा है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 नवम्बर को होगी।

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