नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की आगामी बैठक 3 सितंबर को आयोजित होगी। परिषद की इस बैठक में 31 अक्टूबर तक जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है। पहले यह उपकर 31 मार्च 2026 तक जारी रखने का प्रावधान था, किंतु अब इसके समय से पूर्व समाप्ति को लेकर विमर्श तेज हो गया है। GST Compensation Cess News
जानकारी के अनुसार, कोविड-19 महामारी के दौरान राज्यों को राजस्व की भरपाई के लिए केंद्र ने भारी भरकम ऋण लिया था। यह ऋण अब लगभग पूर्ण रूप से चुकाया जा चुका है और इसके पुनर्भुगतान की प्रक्रिया 18 अक्टूबर तक पूरी होने की संभावना है। यदि आवश्यक हुआ तो सरकार इसे माह के अंत तक बढ़ा सकती है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, उपकर से 2 से 3 हजार करोड़ रुपये तक अधिशेष शेष रह सकता है, जिसे केंद्र और राज्यों के बीच समान रूप से बांटा जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह उपकर केवल पांच वर्षों के लिए लागू किया गया था, ताकि जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को होने वाली आय में कमी की भरपाई की जा सके।
केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों की ओर से लगभग 2.69 लाख करोड़ रुपये उधार लेकर उन्हें वित्तीय सहायता दी। महामारी के दौरान इस प्रावधान को बढ़ाकर जून 2022 से मार्च 2026 तक किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, ऋण का भुगतान पूरा होते ही उपकर समाप्त कर दिया जाएगा।
इसी बीच वित्त मंत्रालय ने जीएसटी दरों की संरचना में बड़े बदलाव का प्रस्ताव भी भेजा है। इसमें वर्तमान चार स्लैब की जगह दो दरें — 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत — रखने का सुझाव दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संकेत दिया था कि इस सुधार से आम नागरिकों, विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग, को राहत मिलेगी और त्योहारी सीजन में उन्हें “दोहरे बोनस” का लाभ मिल सकेगा। GST Compensation Cess News
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