निजी स्कूलों ने अपनी सीटें की डिक्लेयर, विद्यार्थी 30 मार्च तक कर सकते है आवदेन
Haryana Cheerag Yojana: सरसा (सच कहूँ/सुनील वर्मा)। हरियाणा सरकार की चिराग योजना के तहत निजी स्कूलों ने शैक्षणिक सत्र के लिए अपनी सीटें घोषित कर दी हैं। अब पात्र विद्यार्थी 30 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा, जिससे उन्हें बेहतर शैक्षणिक अवसर मिल सकें। शिक्षा विभाग के अनुसार, इस योजना का लाभ वही विद्यार्थी उठा सकेंगे जिन्होंने अपनी पिछली कक्षा सरकारी स्कूल से उत्तीर्ण की हो। Cheerag Yojana
साथ ही आवेदन उसी खंड में करना होगा, जहां के सरकारी स्कूल से छात्र ने अपनी पिछली कक्षा पास की है। यह प्रावधान पारदर्शिता बनाए रखने और स्थानीय स्तर पर छात्रों को सुविधा देने के उद्देश्य से लागू किया गया है। निजी स्कूलों द्वारा कक्षा 6वीं से 12वीं तक की सीटें घोषित कर दी गई हैं। विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार एक से अधिक स्कूलों में भी आवेदन कर सकते हैं, जिससे उन्हें चयन के बेहतर अवसर मिलेंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।
यह है चिराग योजना | Cheerag Yojana
हरियाणा में 381 निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में गरीब बच्चों को दाखिला स्कूल शिक्षा विभाग चिराग योजना के तहत कर रहा है। इससे पहले यह दाखिले नियम- 134ए के तहत होते थे। अगर हरियाणा सरकार ने नियम- 134 ए खत्म कर चिराग योजना की शुरूआत की है। योजना के तहत कक्षा दूसरी से 5वीं तक प्रति छात्र 700 रुपये, कक्षा छठी से आठवीं तक प्रति छात्र 900 रुपये और कक्षा नौवीं से 12वीं तक प्रति छात्र 1100 रुपये प्रति माह फीस सरकार निजी स्कूलों को देती है।
चिराग योजना शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे सरकारी स्कूलों के मेधावी और जरूरतमंद छात्रों को निजी स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिलेगा। इससे न केवल छात्रों के शैक्षणिक स्तर में सुधार होगा, बल्कि उनके भविष्य के लिए नए रास्ते भी खुलेंगे।
– डॉ. विजय लक्ष्मी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
आवेदन प्रक्रिया के बाद चयन सूची जारी की जाएगी, जिसके आधार पर विद्यार्थियों को संबंधित निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। 30 मार्च तक अभिभावक निजी स्कूल में आवेदन कर सकते है।
– अमित मनहर, नोडल अधिकारी योजना।
विद्यार्थी इन बातों का रखे ध्यान | Cheerag Yojana
- 30 मार्च तक आवेदन
- सीटों से ज्यादा आवेदन प्राप्त होने पर 1 से 5 अप्रैल तक लाटरी ड्रा
- निजी स्कूल को 1 से 15 अप्रैल तक दाखिला प्रक्रिया संपन्न करनी होगी
- छात्रों की सूचि नोटिस बोर्ड पर लगाना अनिवार्य
- सफल छात्र का पिछले सरकारी विद्यालय से स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लिया जाना अनिवार्य है
- दाखिले के लिए बच्चे का परिवार पहचान पत्र का होना जरूरी है
- फीस प्रतिपूर्ति राशि के लिए वही मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय पात्र होंगे, जिनके द्वारा फार्म-6 में अपने विद्यालय की फीस राशि पोर्टल पर दर्शाई गई हो
- विद्यालयों द्वारा दाखिल होने वाले छात्रों का डाटा पोर्टल पर दाखिले की तिथि से दो दिन के अंदर-अंदर ही अपडेट किया जाना अनिवार्य होगा
- विद्यालयों द्वारा दाखिल होने वाले छात्रों की सूचना निदेशक सेकेंडरी शिक्षा व निदेशक मौलिक शिक्षा – विभाग को दाखिले की तिथि से एक सप्ताह के अंदर-अंदर भेजनी होती है
एक लाख 80 हजार रुपये से कम हो आमदनी | Cheerag Yojana
इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में उन विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं। अभिभावकों की आय एक लाख 80 हजार रुपये या इससे कम हो। आय, परिवार पहचान पत्र की वार्षिक सत्यापित आय से मान्य होगी। यह योजना सिर्फ राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दाखिला देने के लिए है।















