इमरान खान के खिलाफ देशद्रोह के मामले पर चर्चा करने के लिए गठित समिति

Imran Khan

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा है कि सरकार ने शुक्रवार को एक समिति गठित की जो इस पर चर्चा करेगी कि संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत पूर्व प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं। खलीज टाइम्स ने अपनी शनिवार को अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। अनुच्छेद 6 के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति बलपूर्वक अथवा किसी अन्य अंसवैधनिक तरीके से संविधान को निरस्त करता है या तोड़ता है या निलंबित करता है या स्थगित करता है या ऐसी साजिश करता है तो वह देशद्रोह का दोषी होगा। इसमें दोषी पाये जाने पर मृत्युदंड का प्रावधान है।

यह घटनाक्रम उच्चतम न्यायालय द्वारा एक विस्तृत निर्णय जारी करने के बाद आया है, जिसमें बताया गया है कि अदालत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली के पूर्व उपाध्यक्ष कासिम खान सूरी के विवादास्पद फैसले को क्यों खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति मजहर आलम मियांखेल ने फैसले पर कहा, ‘क्या यह संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत आता है, इस पर सांसदों को विचार करना है कि क्या उन्हें इस तरह के असंवैधानिक कृत्य को यूं ही जाने देना चाहिए या इस पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो।’

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here