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    स्थाई पटाखा लाइसेंसधारियों की दुकान एवं गोदाम के निरीक्षण के लिए समिति गठित

    Delhi Air Pollution
    Delhi Air Pollution: इस सरकार ने किये 1 जनवरी तक पटाखे बैन!

    पटाखों की बिक्री के लिए अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन 5 नवंबर तक

    हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। दीपावली (Diwali 2023) त्योहार के दृष्टिगत स्थाई पटाखा लाइसेंसधारियों एवं अस्थाई लाइसेंस जारी करने के लिए जिला कलक्टर रुक्मणि रियार सिहाग ने निर्देश जारी किए हैं। स्थाई पटाखा लाइसेंसधारियों की दुकान एवं गोदाम के निरीक्षण के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, संबंधित उपाधीक्षक पुलिस तथा संबंधित आयुक्त/अधिशासी अधिकारी नगरपरिषद/नगर पालिका की संयुक्त टीम गठित की है। इस जांच दल की ओर से यह निरीक्षण किया जाएगा कि कहीं लाइसेंसी की ओर से निर्धारित स्थल के अलावा अन्यत्र तो व्यापार/भण्डारण नहीं किया जा रहा है। भण्डार गृह पर अग्निशमन के लिए दमकल गाड़ी आसानी से पहुंच सकती है अथवा नहीं। Hanumangarh News

    अग्निशमन यन्त्र/रेत या पानी की बाल्टियां रखी हुई हैं अथवा नहीं। लाइसेंस में स्वीकृत वजन से अधिक का भण्डारण तो नहीं किया जा रहा है। लाइसेंस में अंकित शर्तों की पालना की जा रही है अथवा नहीं। जिला कलक्टर ने सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र के स्थाई पटाखा लाइसेंसधारियों की गठित कमेटी से जांच करवाकर पालना रिपोर्ट 30 अक्टूबर तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें। अस्थाई पटाखा लाइसेंस के लिए संबंधित सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र में अधिकृत किया हुआ है।

    उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अस्थाई लाइसेंसों के लिए आवेदन 5 नवंबर तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें तथा संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच कर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही समय रहते अस्थाई लाइसेंस जारी करें। जिला कलक्टर रुक्मणि रियार सिहाग ने निर्देश दिए कि पटाखों की बिक्री के लिए अस्थाई लाइसेंस जारी करने के लिए सभी उपखंड अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि लाइसेंस ऐसे ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में ही दिया जाए जहां आसपास घनी आबादी नहीं हो, रास्ता संकरा नहीं हो, अग्निशमन गाड़ी आसानी से आ जा सके एवं आसपास ज्वलनशील पदार्थ नहीं हो। Hanumangarh News

    इसके लिए स्कूल, कॉलेज के खेल मैदान, स्टेडियम, अन्य खुली जगह का चुनाव किया जा सकता है। निर्धारित स्थानों के अलावा किसी भी अन्य स्थानों पर पटाखों की बिक्री नहीं हो, इसकी पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उप पुलिस अधीक्षक की रहेगी। सभी नगरपरिषद/नगरपालिका की दमकल गाडिय़ों को समय रहते ही दुरूस्त करवा लें एवं दमकल गाडिय़ों को तैयार रखा जाए। Hanumangarh News

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