31st March Deadline: मार्च का महीना खत्म होने वाला है और 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में 31 मार्च से पहले कुछ जरूरी फाइनेंशियल काम निपटाना बेहद जरूरी है, वरना आपको पेनाल्टी या नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए जानते हैं उन अहम कामों के बारे में, जिन्हें समय रहते पूरा करना जरूरी है।
8वें वेतन आयोग के लिए सुझाव देने की आखिरी तारीख | 31st March Deadline
8वें वेतन आयोग की 18-बिंदु वाली प्रश्नावली पर अपनी राय देने की डेडलाइन 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनभोगी और अन्य हितधारक MyGov पोर्टल के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ध्यान रखें कि ईमेल या डाक से भेजे गए सुझाव स्वीकार नहीं होंगे।
Updated Return भरने का अंतिम मौका
अगर आपने असेसमेंट ईयर 2021-22 (FY 2020-21) का इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक फाइल नहीं किया है या उसमें कोई गलती रह गई है, तो उसे सुधारने का आखिरी मौका 31 मार्च, 2026 तक है।
Revised Return में मिला अतिरिक्त समय
बजट 2026 के नए नियमों के तहत अब टैक्सपेयर्स 31 मार्च तक अपना रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पहले इसकी समयसीमा 31 दिसंबर थी। इससे आपको अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
Belated Return भरने की डेडलाइन
जो लोग जुलाई की तय तारीख तक ITR फाइल नहीं कर पाए, वे अब 31 मार्च तक पेनाल्टी के साथ अपना बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं।
टैक्स सेविंग निवेश का आखिरी मौका
धारा 80C के तहत PPF, ELSS और LIC जैसे निवेशों में 1.5 लाख रुपये तक की छूट पाने के लिए 31 मार्च अंतिम तारीख है। हालांकि, न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों को यह छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि इस व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की आय टैक्स-फ्री कर दी गई है।
TDS सर्टिफिकेट की डेडलाइन भी न भूलें
वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के लिए TDS सर्टिफिकेट जारी करने की समयसीमा भी 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाई गई है।
PPF, NPS और SSY में न्यूनतम योगदान जरूरी
अगर आपने PPF, NPS या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेश किया है, तो इन खातों को सक्रिय बनाए रखने के लिए न्यूनतम राशि 31 मार्च तक जमा करना जरूरी है।















