फिरोजाबाद : दो सगे भाइयों की हत्या में दंपत्ति को उम्रकैद की सजा

Kairana News
Kairana News: अवैध शराब तस्कर को दस वर्ष का कठोर कारावास

फिरोजाबाद (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के अपर जिला सत्र न्यायालय ने दो सगे भाइयों की हत्या के मामले में दंपत्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को बताया कि अदालत ने लगभग साढ़े पांच साल पहले हुई दो सगे भाइयों की हत्या में दंपत्ति को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए चार अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए दंपत्ति पर छह-छह हजार रुपए का जुमार्ना भी लगाया गया है।

जुमार्ना अदा न करने पर आरोपियों को छह- छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना खैरगढ़ क्षेत्र के गांव शेखूपुरा हाथवंत के अनुराग शर्मा ने 16 दिसंबर 2017 को थाना खैरगढ़ में भोला जाटव, पत्नी ज्योति एवं निर्मला देवी, रामू, श्याम सिंह, और ब्रजेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक अनुराग शर्मा के ताऊ प्रभुदयाल का भोला के खेत में पशु जाने को लेकर विवाद हुआ था।

प्रभुदयाल ने भोला को नसीहत दी थी कि वह अपने पशु बांधकर रखे। इसी बात पर आरोपियों ने सरियों से अनुराग के पिता शंभूदयाल, ताऊ प्रभुदयाल और भाई विकास को जमकर पीटा था। इससे दोनों सगे भाईयों शंभूदयाल और प्रभुदयाल की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के साथ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और साक्ष्यों की पुष्टि के बाद भोला व पत्नी ज्योति को उम्रकैद और छह-छह हजार रुपए के जुमार्ने की की सजा सुनाई। अदालत ने अन्य आरोपियों बृजेश, रामू, निर्मला और श्याम सिंह को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here