नई दिल्ली। New Delhi: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गयी नयी एफआईआर की कॉपी की मांग की थी। याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने मंगलवार को कहा कि एफआईआर के बारे में जानकारी साझा की जा सकती है, लेकिन दस्तावेज की प्रमाणित कॉपी सात आरोपियों को नहीं दी जाएगी। इससे संबंधित एक घटनाक्रम में, सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के पहले के आदेश को रद्द करके इस निर्णय को बरकरार रखा। New Delhi
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी के खिलाफ एक नया आपराधिक मामला दर्ज किया है। तीन अक्टूबर को दर्ज की गई एफआईआर में छह अन्य व्यक्तियों एवं कंपनियों को भी नामजद किया गया है जिन पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) पर धोखाधड़ी से नियंत्रण प्राप्त करने की आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि गांधी परिवार ने यंग इंडियन कंपनी में अपनी 76 प्रतिशत हिस्सेदारी के माध्यम से एजेएल के अधिग्रहण की साजिश रची, जो कांग्रेस से जुड़ी एक इकाई है और जिसके पास अनुमानित 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति है। New Delhi
यह भी पढ़ें:– Haryana: इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीएम सैनी ने बनाया ये नया जिला, रॉकेट की तरह बढ़ेंगे जमीनों के भाव















