हमसे जुड़े

Follow us

21.6 C
Chandigarh
Saturday, March 28, 2026
More
    Home राज्य दिल्ली/यूपी नाबालिग से दु...

    नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की कैद

    Kairana News
    Kairana News: अवैध शराब तस्कर को दस वर्ष का कठोर कारावास

    कैराना (सच कहूँ न्यूज)। कोर्ट ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर कर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म (Rape) करने के आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर दस वर्ष के कठोर कारावास व 26 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

    जिला शासकीय अधिवक्ता(क्राइम) संजय चौहान एवं विशेष लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र मलिक ने बताया कि 21 अप्रैल 2022 को कस्बा शामली के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने कोतवाली पर अभियोग दर्ज कराया था। बताया कि 19 अप्रैल 2022 को उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर से अपनी सहेली के यहां गई थी। इसी दौरान दीपक पुत्र सतेंद्र निवासी मोहल्ला पंसारियान कस्बा शामली उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया तथा नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके साथ में दुष्कर्म किया। अगले दिन उसकी पुत्री बदहवास हालत में घर पहुंची तथा आपबीती सुनाई। आरोपी युवक ने मामले की शिकायत पुलिस से करने पर जान से मारने की भी धमकी दी।

    पुलिस (Police) ने मुकदमा दर्ज करने के उपरांत आरोपी युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जांच अधिकारी ने पूरे मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो विशेष) मुमताज अली की कोर्ट में विचाराधीन था। शनिवार को न्यायाधीश ने पत्रावलियों का अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी दीपक को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व 26 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने चार माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।

    यह भी पढ़ें:– अफगानिस्तान के उत्तरी तालुकान शहर में विस्फोट

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here