
Malegaon Blast Case Live: मुंबई। मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला सामने आया है। विशेष अदालत ने बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ प्रस्तुत किए गए सबूत ‘पर्याप्त और भरोसेमंद’ नहीं थे, जिससे उन्हें दोषी ठहराया जा सके। 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए विस्फोट में 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा को अक्टूबर 2008 में गिरफ्तार किया गया था और उन पर आतंकवाद, साजिश और हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे।
एनआईए द्वारा जांच के बाद 2016 में साध्वी प्रज्ञा को जमानत मिली थी, लेकिन मामला कोर्ट में चलता रहा। अब कोर्ट ने साफ किया है कि उनके खिलाफ आरोप प्रमाणित नहीं हो सके हैं। साध्वी प्रज्ञा ने फैसले के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, ‘यह सत्य की जीत है। मैंने हमेशा न्यायपालिका पर भरोसा रखा, और आज न्याय मिला है।