Delhi Hospital Fire: बेबी अस्पताल को लेकर हुआ बहुत बड़ा खुलासा!

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Delhi Hospital Fire: नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के न्यू बोर्न बेबी केयर हॉस्पिटल में आग लगने से 7 नवजात शिशुओं की मौत के मामले में हॉस्पिटल मालिक नवीन खिची को 30 मई तक 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उल्लेखनीय है कि शनिवार देर रात्रि 11.30 बजे न्यू बोर्न बेबी केयर हॉस्पिटल में आग लगने से 7 नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी। Delhi News

मालिक नवीन खिची, ऑन-ड्यूटी डॉक्टर तीन दिन की पुलिस हिरासत में

इस मामले में कोर्ट ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर आकाश को भी 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर घटना के बाद से ही खिची फरार हो गया था, जिसे रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार खिची बाल चिकित्सा में एमडी हैं और पश्चिम विहार क्षेत्र में रहते हैं। वह इस अस्पताल के संचालक हैं जो अपनी पत्नी डॉ. जागृति, जो एक दंत चिकित्सक हैं, के साथ चलाते हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खिची के राष्ट्रीय राजधानी में 3 क्लीनिक हैं। जिस वक्त ये घटना घटी, उस समय 12 बच्चे अस्पताल में भर्ती थे। एक बच्चे की मौके पर और एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में पहुंचे 5 बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया और अभी 5 बच्चों का इलाज चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अस्पताल का लाइसेंस मार्च में समाप्त हो गया था और कम योग्यता वाले डॉक्टर बच्चों का इलाज कर रहे थे।

”डॉक्टर नवजात बच्चों का इलाज करने के लिए योग्य/सक्षम नहीं”

मीडिया रिपोर्ट में डीसीपी के हवाले से बताया गया, ‘‘जांच के दौरान, हमें पता चला कि डॉक्टर नवजात गहन देखभाल की आवश्यकता वाले नवजात बच्चों का इलाज करने के लिए योग्य/सक्षम नहीं हैं, क्योंकि वे केवल बीएएमएस (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी) डिग्री धारक हैं।’’ Delhi News

2021 में, खिची पर कथित तौर पर बच्चों के अस्पताल में इलाज के दौरान एक नवजात शिशु के साथ कथित दुर्व्यवहार के लिए मामला दर्ज किया गया था। एक अन्य मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2021 में यह भी पता चला कि अस्पताल दिल्ली नर्सिंग होम अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं था।

विवेक विहार पुलिस स्टेशन में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 304 (गैर इरादतन हत्या के लिए सजा) और 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) शामिल है। घटना को लेकर दिल्ली सरकार ने भी घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। Delhi News

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