ITR AY 2025-26 Due Date: क्या आप भी आईटीआर दाखिल करने से चूक गए? क्या अब भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं? क्या जुर्माना लगेगा? जानें सब कुछ

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ITR AY 2025-26 ITR Due Date: क्या आप भी आईटीआर दाखिल करने से चूक गए? क्या अब भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं? क्या जुर्माना लगेगा? जानें सब कुछ

ITR AY 2025-26 Due Date: नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष में आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाख़िल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर थी। इस तिथि तक करोड़ों करदाताओं ने अपनी आय का विवरण प्रस्तुत किया। हालाँकि, तकनीकी दिक़्क़तों और पोर्टल की धीमी गति के कारण कुछ लोग तय समय पर रिटर्न दाख़िल नहीं कर पाए। ITR Due Date News

हाँ, यदि आप नियत समयसीमा से चूक गए हैं तो भी आप विलम्बित आयकर रिटर्न भर सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के अनुसार, कोई भी करदाता आकलन वर्ष की समाप्ति से तीन महीने पूर्व तक विलम्बित रिटर्न दाख़िल कर सकता है।

विलम्बित रिटर्न पर जुर्माना | ITR Due Date News

समयसीमा बीतने के बाद आईटीआर भरने पर धारा 234F के तहत जुर्माना देना पड़ता है।

यदि आपकी कुल आय ₹5 लाख से अधिक है तो अधिकतम ₹5,000 का दंड लगेगा।

यदि कुल आय ₹5 लाख से कम है तो दंड की राशि ₹1,000 होगी।

विलम्बित रिटर्न दाख़िल करने की प्रक्रिया | ITR Due Date News

  • आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ और लॉगिन करें।
  • ई-फाइल अनुभाग में जाकर आयकर रिटर्न दाख़िल करें विकल्प चुनें।
  • संबंधित आकलन वर्ष और ‘ऑनलाइन’ मोड का चयन करें।
  • अपने लिए उपयुक्त आईटीआर फ़ॉर्म चुनें।
  • व्यक्तिगत जानकारी की जाँच करें और आवश्यक विवरण भरें।
  • फाइलिंग अनुभाग में धारा 139(4) का चयन करें।
  • अपनी आय और कर भुगतान की जानकारी दर्ज कर प्रक्रिया पूर्ण करें।