मतदाता लोकतंत्र की सबसे अहम कड़ी, पात्र व्यक्ति 26 अप्रैल तक बनवा सकते हैं वोट

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Kharkhoda News: मतदाता लोकतंत्र की सबसे अहम कड़ी, पात्र व्यक्ति 26 अप्रैल तक बनवा सकते हैं वोट

खरखोदा (सच कहूँ/हेमंत कुमार)। Kharkhoda News: उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ मनोज कुमार ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे अहम कड़ी मतदाता हैं, इसलिए अभी भी यदि किसी नागरिक का वोटर कार्ड नहीं बना है तो वे तुरंत अपना वोटर कार्ड बनवा लें ताकि चुनावों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिक 26 अप्रैल, 2024 तक अपना वोट बनवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पात्र व्यक्ति संबंधित बी.एल.ओ, निर्वाचन पंजीयन अधिकारी, सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी के पास फॉर्म-6 भरकर वोट बनवा सकते हैं। Kharkhoda News

यह फॉर्म मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जो डाउनलोड किए जा सकते हैं। वोट बनवाने के लिए दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, अपने निवास और आयु प्रमाण पत्र के साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वोट बनवाने से संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर-1950 पर संपर्क कर सकते हैं। Kharkhoda News

मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर ही किया जा सकेगा मताधिकार का प्रयोग

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इसके लिए प्रत्येक मतदाता यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, केवल वही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र (एपिक) नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी अपना वोट डाल सकता है। Kharkhoda News

उन्होंने कहा कि यदि मतदाता के पास पुराना एपिक कार्ड है तो भी वह वोट डाल सकता है, बशर्ते कि उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तथा वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।

एपिक कार्ड के अलावा अन्य दस्तावेज दिखाकर भी डाल सकते हैं वोट

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ मनोज कुमार ने बताया कि एपिक कार्ड के अलावा मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके भी वोट डाल सकते हैं। इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,

फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सीईओ हरियाणा की वेबसाइट पर नागरिक अपने वोट की जानकारी त्वरित गति व आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सहायता से वोटर अपना एपिक नंबर डाल कर बड़ी आसानी से अपना वोट चैक कर सकते हैं। यदि कोई अपना एपिक नंबर भूल गया है तो भी वह अपना नाम व पिता-पति आदि का नाम भरकर अपना वोट चैक कर सकता है। इसके अलावा, वोटर हेल्पलाइन नंबर-1950 पर कॉल करके भी अपना वोट चैक कर सकते हैं।

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