सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोपी पर लगाया अर्थदंड

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Kairana News: दुराचार के बाद जहरीला पदार्थ पिलाकर किशोरी की हत्या के आरोपी को 20 वर्ष की कैद

कैराना (सच कहूँ न्यूज)। कोर्ट ने कोरोना काल में लॉकडाउन का उल्लंघन करने तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 5200 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। Kairana News

एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-2020 में वसीम पुत्र सलीम निवासी मोहल्ला आलकलां कस्बा कैराना के विरुद्ध कोतवाली कैराना पर धारा 147,188 व 353 आईपीसी तथा 3 महामारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचक ने तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया था। यह मामला कैराना स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी वसीम को दोष सिद्ध पाए जाने पर 5200 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने एक माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News

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