Punjab Jobs: पंजाब में जेल विभाग में 500 नई भर्तियों को मंजूरी

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Punjab Recruitment News: पंजाब में जेल विभाग में 500 नई भर्तियों को मंजूरी

नशा-विरोधी कमेटी के चेयरमैन बने हरपाल चीमा

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूूज)। Punjab Recruitment News: पंजाब सरकार ने शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में जेल विभाग में 500 नई भर्तियों को मंजूरी दे दी है। इनमें 29 सहायक सुपरिंटेंडेंट, 451 वार्डन और 20 मैटर्न पद शामिल हैं। इन भर्तियों की जिम्मेदारी अब एसएस बोर्ड को दी गई है। इसके साथ ही नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के लिए बनी सब-कैबिनेट कमेटी के चेयरमैन मंत्री हरपाल चीमा होंगे। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा और तरुणप्रीत सिंह सौंध ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनका सीधा लाभ जनता, उद्योग, मजदूरों और युवाओं को मिलेगा।

बैठक में लिए गए फैसले | Punjab Recruitment News

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की मियाद 3 से 5 साल तक हो सकती है। इस पर 1 साल की शर्त को हटा दिया गया है। इससे इंडस्ट्री को बड़े स्तर पर राहत मिलेगी। पंजाब लेबर भलाई फंड 1965 में बदलाव किया गया है। इसमें इंप्लाइ का कंट्रीब्यूशन बढ़ा कर 5 रुपए से 10 रुपए, मालिक की कंट्रीब्यूशन 20 रुपए से बढ़ा कर 40 रुपए किया गया है। 2014 के बाद 2025 आ गया है, 11 में इसमें कोई भी बढ़ौतरी नहीं की गई थी। इससे जो भी फंड इकट्?ठा होगा, इसका प्रयोग लेबर की भलाई में प्रयोग होगा। पंजाब रीजनल प्लानिंग बोर्ड में आने वाली सभी अथॉरिटीज के चेयरमैन सीएम होते थे। अब इन अथॉरिटीज की पावर चीफ सेक्रेटरी को दी गई हैं।

लेकिन जो भी फैसले होंगे, उन्हें कैबिनेट पास करेगी। पंजाब में रोजगार देने के लिए पंजाब की जेलों में 500 नई पोस्टें निकाली गई हैं। 29 सहायक सुपरिंटेंडेंट , 451 वार्डन और 20 मैटर्न पोस्टें निकाली गई हैं। इसकी भर्ती एसएस बोर्ड करेगा। नशों के खिलाफ मुहीम में पंजाब कैबिनेट सब कमेटी का चीमा को चेयरमैन लगाया गया है। आने वाले समय में ये कमेटी आगे भी काम करती रहेगी। पंजाब के इंडस्ट्री के हक में फैसला लेते हुए 1952 रूल्स में बदलाव किया गया है। बिल्डिंग प्लान बनाने के लिए पहले इंडस्ट्रलिस्ट को इधर-उधर धक्के खाने पड़ते थे। लेकिन अब कुछ आर्किटेक्ट्स को लिस्ट किया जाएगा। जिनसे प्लान बनाकर प्रवानगी के लिए भेजा जा सकता है। इससे इंडस्ट्रलिस्ट के लिए राहत होगी।

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