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    जानलेवा हमले के आरोपियों को पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास

    कैराना (सच कहूँ न्यूज)। Kairana News: जिला एवं सत्र न्यायालय ने युवक पर जानलेवा हमले के मामले में आरोप सिद्ध होने पर सगे भाइयों समेत तीन लोगों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता(क्राइम) संजय चौहान ने बताया कि कुंवरपाल उपाध्याय निवासी मोहल्ला दीनदयाल कॉलोनी शामली ने वर्ष-2022 में स्थानीय कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें अनित कश्यप व अनिल कश्यप निवासीगण मोहल्ला शांतिनगर शामली तथा किरता उर्फ किरतपाल निवासी ग्राम इस्लामपुर घसौली कांधला पर अपने पुत्र अक्षय पर जान से मारने की नीयत से हमला करने व धमकी देने का आरोप लगाया था। Kairana News

    विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में कुल 06 गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। मंगलवार को कोर्ट ने पत्रावलियों का अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी अनिल कश्यप, अनित कश्यप व किरता उर्फ किरतपाल को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास व साढ़े सात-सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है। Kairana News

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