पूर्व सीएम भट्ठल की कोठी को लेकर संकट में सरकार, मुख्य सचिव ने मांगी कानूनी सलाह

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एचसी अरोड़ा ने ‘सच-कहूूँ’ की खबर के बाद भेजा सरकार को कानूनी नोटिस

  • 31 मई को खत्म हो गया है कोठी खाली करवाने का समय

चंडीगढ़ (अशवनी चावला)। पूर्व मुख्य मंत्री राजिन्द्र कौर भट्ठल की सरकारी कोठी को लेकर पंजाब सरकार संकट में घिरती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चंडीगढ़Þ के एक वकील ने अब सरकार को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसके बाद अब इस संकट से बाहर आने के लिए पंजाब सरकार कानूनी सलाह ले रही है, जिससे कानून अनुसार ही कार्रवाई की जा सके। एडवोकेट जरनल को जल्द ही सलाह देने के लिए कहा गया है।

जानकारी अनुसार पंजाब सरकार की तरफ से पूर्व मुख्य मंत्री राजिन्द्र कौर भट्ठल को पिछले काफी वर्षांे से चंडीगढ़Þ में सरकारी कोठी अलाट की हुई है व राजिन्द्र कौर पिछले 10 -12 वर्षाें से ही सरकारी कोठी में रह रहे हैं। पिछले वर्ष तक उनको सरकारी कोठी बतौर विधायक व सुरक्षा के मद्दे नजर दी हुई थी परंतु 2017 की विधान सभा चुनावों में हार का सामना करने के बाद राजिन्द्र कौर भट्ठल विधायक भी नहीं रहे हैं, जिस कारण राजिन्द्र कौर भट्ठल को सरकारी कोठी खाली करने के आदेश भीजारी कर दिए गए थे।

परंतु मुख्य मंत्री अमरिन्दर सिंह की दखल के बाद इन आदेशों पर रोक लग गई है। राजिन्द्र कौर भट्ठल को पक्के तौर पर सरकारी कोठी देने के लिए बीते महीने पूर्व मुख्य मंत्रियों को सरकारी कोठी देने के लिए बाकायदा कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी परंतु इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किए गए कि किसी भी पूर्व मुख्य मंत्री को सरकारी कोठी नहीं दी जा सकती है। इन आदेशों के बाद सरकार इस कानून को बनाने से तो रुक गई परंतु अब तक राजिन्द्र कौर भट्ठल से कोठी भी खाली नहीं करवाई गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों अनुसार 31 मई तक सरकारी कोठी खाली करवानी जरूरी है, इन आदेशों को ‘सच-कहूँ’ की तरफ से 31 मई के अखबार में प्रमुखता के साथ उठाया था।