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    धन शोधन मामले में पूर्व आईएएस को 5 साल की सजा

    New Delhi
    New Delhi धन शोधन मामले में पूर्व आईएएस को 5 साल की सजा

    नई दिल्ली। अहमदाबाद की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप निरंकनाथ शर्मा को दो धन शोधन मामलों में दोषी ठहराते हुए पांच साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी अधिकारी पर 50,000 रुपये का जुमार्ना भी लगाया है। जुमार्ना न देने पर तीन महीने की साधारण कैद की अतिरिक्त सजा भी दी गयी है। अदालत ने ईडी द्वारा पहले कुर्क की गयी 1.32 करोड़ रुपये की संपत्ति को भी केंद्र सरकार को जब्त करने का आदेश दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2010 और 2014 के बीच गुजरात में दर्ज कई प्राथमिकियों के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी। भुज के तत्कालीन जिला कलेक्टर शर्मा ने दूसरों के साथ मिलकर सरकारी जमीन को कम कीमत पर आवंटित करने की साजिÞश रची थी, जिससे राज्य सरकार को 1.2 करोड़ रुपये से ज्यादा का वित्तीय नुकसान हुआ और उन्हें खुद भी गलत तरीके से पैसों का फायदा हुआ था।