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Sunday, February 22, 2026
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    Fake Note Case: नकली नोट मामले में चार आरोपियों को 10 साल कैद की सजा

    Kairana
    Kairana: चोरी, गोवध, पशु क्रूरता व अवैध हथियार बरामदगी के पांच आरोपियों को कारावास व अर्थदंड

    2016 में पुलिस ने आरोपियों से बरामद किए थे 15000 रुपये के नकली नोट

    जींद (सच कहूं न्यूज)। Fake Note Case: अदालत जयबीर सिंह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को नकली नोटों के मामले में सजा सुनाते हुए चार आरोपियों सुरेन्द्र उर्फ नन्हा वासी अलीपुरा, बलराज वासी उझाना, सुखदेव वासी धरौदी व नवीन वासी घसों कला को दोषी मानते हुए 10 साल कैद व 20 हजार रुपये जुमार्ना की सजा सुनाई है। जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता अमित कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सुखदेव वासी धरोदी नकली नोट देने का धंधा करता है। Jind News

    जो अब नया बस अडडा उचाना के पास है नकली नोटों सहित काबू आ सकता है पुलिस ने रैडिग पार्टी तैयार करके नया बस अडडा उचाना पहुंच कर देखा तो बस अडडा पर खड़ा एक नौजवान लड़का पुलिस की गाडी को देखकर भागने की कोशिश करने लगा तो जिसे पुलिस की टीम ने कुछ ही दूरी पर काबु कर लिया जिसकी तलाशी ली गई तो उसकी पैन्ट की जेब से 15 हजार रुपये के नकली नोट मिले। जिस पर थाना उचाना मामला दर्ज किया गया।

    जुमार्ना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा | Jind News

    इस मामले में पुलिस ने जांच के दोरान सुरेन्द्र उर्फ नन्हा वासी अलीपुरा, बलराज वासी उझाना, सुखदेव वासी दरौदी व नवीन वासी घसों कला को भी गिरफतार कर लिया गया। आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। अदालत ने आरोपियों को दोषी मानते हुए 489बी के तहत 10 साल कैद व 10 हजार रुपए जुमार्ना, 489सी के तहत सात साल कैद व 10 हजार रुपए जुमार्ना की सजा सुनाई है। जुमार्ना न भरने की सूरत में एक साल अतिरिक्त कैद काटनी पडेगी। Jind News

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