बाप व उसके 2 बेटों सहित 4 को उम्रक़ैद की सजा

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Kairana News: दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास, 60 हजार जुर्माना

7 साल पुराने हत्या के मामले में हिसार की अदालत ने सुनाया फैसला

हिसार (सच कहूँ न्यूज)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ गगनदीप मित्तल की अदालत ने 7 वर्ष पुराने हांसी की मुल्तान कालोनी निवासी भारत की गोली मारकर हत्या के मामले में बाप मुनीश नरूला उसके दो बेटों गौरव उर्फ मोनू व सुनील उर्फ़ शेरू और सुनील के साले नवीन उर्फ़ गणेशा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। Hisar News

हत्या का यह मामला 14 अप्रैल 2016 को हांसी शहर थाना में मृतक भारत के भाई गुलशन की शिकायत पर दर्ज किया गया था। पुलिस को दी शिकायत में गुलशन ने बताया था कि वह ट्रक यूनियन में आरसी व लाइसेंस के फॉर्म भरने का काम करता है। 14 अप्रैल 2016 को रात को करीब 10 बजे वह व उसका भाई भारत बाहर गली में बैठे हुए थे। तभी किसी व्यक्ति ने उसके भाई को आवाज लगाकर बुलाया। उसका भाई भारत सरकारी स्कूल की तरफ चला गया। वह भी उसके पीछे-पीछे मौके पर चला गया। वहां जाकर देखा तो मुल्तान नगर कॉलोनी के ही गौरव उर्फ़ मोनू नरूला व सुनील उर्फ़ शेरू नरूला अपने पिता मनीष नरूला के साथ सरकारी स्कूल के नजदीक खड़े थे। Hisar News

इन तीनों ने उसके भाई भारत को पकड़ा हुआ था। इनके अलावा पांच अन्य व्यक्ति भी वहां मौके पर आए। गौरव व सुनील ने पिस्तौल से उसके भाई को गोलियां मारी। मुनीश ने अपने बेटे गौरव उर्फ मोनू के हाथ से पिस्तौल लेकर उसके भाई पर गोलियां चलाई। इसी मामले में उसके भाई भारत की मौत हो गई थी। करीब 7 साल तक अदालत में सुनवाई चलने के बाद हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ गगनदीप मित्तल की अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। Hisar News

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