निमार्णाधीन मकान में सो रहे युवक की हत्या में अदालत का आया फैसला
- वर्ष 2022 में हत्याकांड को दिया था अंजाम
गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज़)। Gurugram Crime News: प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पति की हत्या के मामले में अदालत ने पत्नी, उसके साथी समेत चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर अदालत ने जुमार्ना भी लगाया है। करीब चार साल पहले इस घटना को उस समय अंजाम दिया गया था, जब महिला का पति निमार्णाधीन मकान में सो रहा था।
बता दें कि 20/30 अक्टूबर 2022 की रात को सेक्टर-22ए स्थित एक निमार्णाधीन मकान में धर्मेश नामक युवक सो रहा था। इस दौरान उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सीन आॅफ क्राइम, फिंंगर प्रिंट विशेषज्ञों की टीमों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। जांच में पता चला कि धर्मेश की पत्नी नीतू के किसी युवक से अवैध संबंध थे। नीतू ने प्रॉपर्टी हड़पने के लिए इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने धर्मेश की हत्या करने के मामले में धर्मेश की पत्नी नीतू यादव सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। नीतू के अलावा आरोपियों की उत्तर प्रदेश के संभल निवासी मोहम्मद्दीन, बबलू खान, शोएब खान के रूप में हुई। Gurugram Crime News
पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए गए और अदालत में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर फैसला सुनाते हुए आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने नीतू यादव, मोहम्मद्दीन, शोएब खान को धारा 120बी आईपीसी के तहत उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुमार्ना की सजा सुनाई है। बबलू खान को धारा 120बी आईपीसी के तहत उम्रकैद व 25 हजार रुपये की सजा व धारा 27 शस्त्र अधिनियम के तहत तीन वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये जुमार्ने की सजा सुनाई है।
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