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Monday, April 13, 2026
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    Old vehicle fuel ban: ईंधन पर प्रतिबंध मामला: पेट्रोल पंप मालिकों की याचिका पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

    Supreme Court

    Old vehicle fuel ban: नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से 1 जुलाई से पुराने वाहनों पर ईंधन देने पर रोक लागू कर दी गई है। यह प्रतिबंध 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल और सीएनजी वाहनों तथा 10 वर्ष से अधिक पुराने डीज़ल वाहनों पर लागू होगा। Delhi News

    इस संबंध में दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पंप संचालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने का प्रावधान रखा है। इस निर्णय का विरोध करते हुए दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उच्च न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 8 सितंबर को निर्धारित की गई है।

    याचिका में एसोसिएशन के अधिवक्ता श्री आनंद वर्मा ने कहा कि पेट्रोल पंप संचालक पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से बनाए गए नियमों का समर्थन करते हैं, परंतु धारा 192 के तहत उन पर दंडात्मक कार्रवाई अनुचित है। उन्होंने कहा कि यह धारा आमतौर पर बिना पंजीकरण के वाहन चलाने वालों पर लागू होती है, न कि ईंधन विक्रेताओं पर।

    वर्मा ने स्पष्ट किया, “पेट्रोल पंप संचालक बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसी तेल विपणन कंपनियों के साथ अनुबंध के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं। यदि कोई ग्राहक जबरन ईंधन लेने का प्रयास करे, या कैमरे तथा तकनीकी प्रणाली काम न करें, तो वह स्थिति उनके नियंत्रण में नहीं होती। ऐसे में उन पर दंडात्मक कार्रवाई न्यायसंगत नहीं मानी जा सकती।”

    दिल्ली सरकार के आदेशानुसार, राजधानी के 350 से अधिक पेट्रोल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे (एएनपीआर) लगाए गए हैं ताकि पुराने वाहनों की पहचान की जा सके। आदेश का उल्लंघन करने पर पहली बार 5,000 रुपये का जुर्माना तथा पुनरावृत्ति पर एक वर्ष तक की कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

    पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि इस नीति को लागू करने के लिए उनके पास न तो पर्याप्त कानूनी अधिकार हैं और न ही आवश्यक तकनीकी संसाधन। अधिवक्ता वर्मा ने यह भी कहा कि दिल्ली में लगभग 61 लाख वाहन पंजीकृत हैं, किंतु बीते दो-तीन वर्षों में यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने केवल एक प्रतिशत से भी कम पुराने वाहनों को जब्त किया है। Delhi News

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